कुल्लू। जिले में पेट्रोल पंपों में आपातकालीन सेवाओं के लिए रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश (Order) दिए गए हैं। उपायुक्त कुल्लू ने बारिश से पैदा हुए हालातों को लेकर यह निर्णय लिया है। यहां लगातार हो रही भारी वर्षा से सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-03 सहित वैकल्पिक मार्ग कांडी-कटौला भी कई जगह पर बंद होने से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है।
प्रशासन का अनुमान है कि इनकी बहाली में एक से दो दिन का समय लग सकता है। स्थिति को देखते हुए उपायुक्त कुल्लू एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष तोरुल एस. रवीश ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए आगामी आदेशों तक न्यूनतम रिजर्व स्टॉक बनाए रखना जरूरी कर दिया गया है।
तय नियमों के मुताबिक 25,000 लीटर से अधिक क्षमता वाले पंपों को कम से कम 5000 लीटर डीजल और 3000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखना पड़ेगा। वहीं 25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पंपों को कम से कम 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखना जरूरी किया गया है।इसके अलावा हल्के वाहनों (LMV) को एक बार में अधिकतम 20 लीटर और भारी वाहनों (HMV) को 100 लीटर तक ही ईंधन मिलेगा। एंबुलेंस, फायर टेंडर, जरूरी सामान की ढुलाई और सड़क बहाली कार्यों में लगे वाहनों को वास्तविक जरूरत के हिसाब से ईंधन दिया जाएगा।
किसी भी पेट्रोल पंप पर जमाखोरी या काला बाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
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