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    Home»हिमाचल प्रदेश»सोलन»ड्रग विभाग के Officer को तीन साल की सजा
    सोलन

    ड्रग विभाग के Officer को तीन साल की सजा

    ₹5 लाख भरना होना जुर्माना, अधिक संपत्ति के केस में कोर्ट का फैसला
    adminBy adminDecember 11, 2024209 Views2 Mins Read
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    Court
    Courty

    सोलन। यहां के कोर्ट (Court) ने आय से अधिक संपत्ति के केस (Case) में ड्रग विभाग के अधिकारी (Officer) कपिल धीमान को तीन साल कठोर कारावास और ₹ 5 लाख जुर्माने की सजा (Punishment) सुनाई है। वहीं दोषी के पिता लक्ष्मण धीमान और भतीजे पुनीत धीमान को भी दो-दो साल के कठोर कारावास और ₹ 2-2 लाख जुर्माने लगाया।

    विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा के कोर्ट ने दोषियों की करीब ₹ 65 लाख की चल-अचल संपत्ति सरकार के अधीन करने का भी आदेश दिया। स्टेट विजीलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो के उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने कहा कि कपिल धीमान ने सोलन व बद्दी में ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के पद पर रहते हुए अनैतिक तरीके से आय से अधिक संपत्ति जोड़ी।

    साल 2012 में विजीलेंस को इसके बारे में शिकायत मिली थी। जांच में दोषी के पास करोड़ों रुपये कीमत की फ्लैट्स की रजिस्ट्री, महंगी गाड़ियां, सोने और चांदी के गहने, महंगी गाड़ियां और विदेशी शराब समेत अन्य संपत्तियां पाई गईं। विजीलेंस ने कपिल धीमान के पिता और भतीजे को भी षड्यंत्र में शामिल पाया।

    कोर्ट ने पिता लक्ष्मण धीमान का कुल्लू जिले के औट स्थित 15 लाख रुपये का तीन मंजिला भवन और भतीजे की बैंक में जमा ₹ 15 लाख रुपये की एफडीआर सरकार के अधीन करने का आदेश दिया। इस केस में शामिल तीन अन्य उद्योगपतियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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