शिमला। प्रदेश में 99 साल के लिए सरकारी जमीन लीज पर लेने के दिन लद गए हैं। प्रदेश सरकार ने नौ साल के बाद लीज रूल्स में संशोधन किया है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सरकार 40 साल से ज्यादा की अवधि की लीज नहीं देगी। मौजूदा समय में 40 साल की अवधि सिर्फ निजी बिजली परियोजनाओं को लेकर थी। वहीं शेष सभी परियोजनाओं के लिए 90 या 99 साल तक की लीज दी जा रही थी। सरकार हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974 और हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 के दायरे में वर्ष 2014 में अधिसूचित रूल्स के अनुसार यह जमीन आवंटन करती थी।
अब 2023 के लीज रूल्स लागू होंगे। इनमें अवधि 40 साल अधिकतम है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद लोगों से आपत्तियां और सुझाव लेने के लिए लीज रूल्स को 25 अप्रैल, 2023 को नोटिफाई किया गया था। इन सुझावों पर गौर करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी हुई है।
सरकार के इस कदम से एक तरफ जहां लीज मनी का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी ओर औद्योगिक निवेश पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा भी है।