संजय वर्मा। धर्मशाला
गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि इसके तहत ग्रामीण अब अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर साठ दिन के भीतर मिनी सचिवालय कांगड़ा में कमरा नंबर 214 में दर्ज करवा सकते हैं। इन आपत्तियों का पंद्रह दिन के भीतर निपटारा भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों की किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो।
इसके लिए प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी की गई है। भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए मंडलायुक्त कांगड़ा को आयुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को प्रशासक तथा एसडीएम कांगड़ा को समाहर्ता नियुक्त किया गया है।
बिना अनुमति के भूमि के क्रय विक्रय पर रोक
उपायुक्त ने कहा कि कोई भी व्यक्ति समाहर्ता की पूर्व अनुमति के बिना अपनी पूरी या आंशिक भूमि का क्रय विक्रय या नाम परिर्वतन नहीं कर सकता है। इसके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने क लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे।
पंचायत प्रतिनिधियों के साथ 21 जुलाई को आयोजित होगी बैठक
भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे धर्मशाला में जिला परिषद के भवन में आवश्यक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें जिला प्रशासन द्वारा संबंधित आठ पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आठ पंचायतों के 14 राजस्व गांवों की भूमि अधिग्रहित करना प्रस्तावित है। इसमें राजस्व गांव रछयालु, जुगेहड़, भड़ोल, कयोड़िया, बाग, बल्ला, बरसवालकड़, भेहड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरहाद, सहौड़ा व सनौरा शामिल हैं।
पहले चरण में भवनों, फलदार पौधों और फसलों का मूल्यांकन
उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से पहले भवनों, फलदार पौधों, पेंड़ों तथा फसलों का मूल्यांकन कार्य आरंभ किया जाएगा। इसमें आउटसोर्स एजेंसी के साथ साथ राजस्व, उद्यान, वन तथा कृषि विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे, ताकि मूल्यांकन कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ करवाया जा सके। इसके लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी साथ-साथ ही आरंभ की जाएगी, ताकि लोगों के सामाजिक हित किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं हों।