चंबा। जिले की एक पंचायत के प्रधान को निष्कासित (Expelled) कर दिया गया है। ये आदेश (Order) डीसी मुकेश रेपसवाल ने जारी किए हैं। मिली जानकारी जानकारी के मुताबिक विकास खंड भटियात के तहत आती कथेट पंचायत के प्रधान को पंचायत की आधी बैठकों और सभाओं से गैरहाजिर रहने के चलते हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने के आदेश जारी हुए हैं।
डीसी के आदेशों में कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी भटियात से इस संबंध में 23 मार्च, 2024 को प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट के अवलोकन और 23 अप्रैल को जारी कारण बताओ नोटिस के तहत उनके उत्तर को संतोषजनक एवं तथ्यों के उल्ट पाया गया। लिहाजा उन्हें प्रधान पद से निलंबित किया गया। इसके बाद एसडीएम भटियात द्वारा की गई जांच में ये आरोप सही पाए गए।
पंचायती राज वित्त नियम के तहत कैश बुक, भुगतान आदेश को हस्ताक्षरित न करना एवं विविध राशि की अदायगी न करने के आरोप सही पाए गए हैं। डीसी ने कथेट पंचायत के प्रधान को तुरंत निष्कासित करने के आदेश सहित उन्हें प्रधान ग्राम पंचायत की मुहर एवं संबंधित कोई भी अभिलेख, चल-अचल संपत्ति होने की अवस्था में तुरंत संबंधित पंचायत सचिव को सौंपने के भी आदेश दिए हैं।