शिमला। राज्य की मंडियों में भार के हिसाब से ही सेब बिकेगा। इस संबंध में दोबारा एपीएमसी शिमला-किन्नौर ने आदेश जारी किए हैं। नियम की अनदेखी करने पर लीगल नोटिस जारी किया जाएगा।

हिमाचल की मंडियों में भार के हिसाब से ही सेब बिकेगा। एपीएमसी शिमला-किन्नौर ने अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन भट्टाकुफर, अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन टापरी, अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन नेरवा, अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन पराला और अध्यक्ष आढ़ती एसोसिएशन रोहड़ू को आदेश जारी किए हैं। उधर, एपीएमसी सोलन ने परवाणू और सोलन आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष को आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से छह अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट-2005 के तहत पंजीकृत सभी आढ़ती भार के हिसाब से ही सेब खरीदेंगे।

अब गड्ड यानी लोट या पेटी के हिसाब से मंडियों में सेब नहीं बेचा जाएगा। गौर हो कि भार के हिसाब सेब बेचने पर आढ़ती ऐतराज जता रहे हैं। वे इसे अलग-अलग दलीलें दे रहे हैं। वहीं बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से तय किए गए नियमों के हिसाब से ही सेब बिकेगा। यदि कोई आढ़ती इस नियम को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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