चंबा। मंदिर (Temple) की संपत्ति (Property) के गबन के दोषी पुजारी को एक साल की जेल की सजा और ₹ 10 हजार जुर्माना लगाया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने बुधि राम पुत्र जयदास निवासी गांव मिंधलपूरी तहसील पांगी जिला चंबा को मंदिर की संपत्ति के गबन के मामले में आईपीसी की धारा 406 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

इसके अलावा ₹ 10 हजार जुर्माना किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दिनेश कुमार ने की। उप जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने बताया कि 19 जुलाई, 2013 को सब मैनेजमैंट कमेटी मिंधल माता मंदिर की बैठक में बुधि राम ने पुजारी का चार्ज छोड़ने से मना कर दिया। बाद में चार्ज लेते समय एक सोने का छतर, दो सोने की सुनवाई और ₹ 68 हजार की चढ़ावा राशि जमा नहीं करवाई गई थी।

इस पर तहसीलदार पांगी की ओर से 22 अगस्त, 2013 को पुलिस में बुधि राम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने बुधि राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत मामला (Case) दर्ज किया था। पुलिस (Police) ने मामले की जांच-पड़ताल व कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत (Court) में दायर कर दिया।

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पंद्रह गवाह पेश कर बुधि राम पर मंदिर संपत्ति के गबन के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधि राम को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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