शिमला। प्रदेश में JOA Librarian के 2,000 पद भरे जाएंगे। ये पद राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े हैं। प्रदेश सरकार आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद इन्हें भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दी है।
भर्ती एवं पदोन्नति नियम बना लिए थे 6 दिसंबर, 2023 को
सरकार ने कहा है कि इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 6 दिसंबर, 2023 को बना लिए थे। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में Junior Office Assistant (Librarian) के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कहा था। पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था, उनके स्थान पर नए कैडर के JOA Librarian के लगभग 2,000 पद शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े हैं।
इन पदों के लिए नए सिरे से बनाए गए हैं भर्ती नियम
न्यू काडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बनाए गए हैं। लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनावों को लेकर जारी आचार संहिता के चलते इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र से जुड़े मसले का हुआ निपटारा
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार के इस वक्तव्य के बाद तत्तापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र से जुड़े मसले का निपटारा कर दिया।
लगाया गया था यह आरोप
पत्र में आरोप लगाया गया था कि सरकारी स्कूलों में Junior Office Assistant (Librarian) के 2,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इन पदों के रिक्त रहने के कारण बच्चे निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं गरीबों के बच्चे निजी स्कूलों की फीस नहीं दे पाते हैं। ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय न होने की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं।
यह मांग की गई थी पत्र में
पत्र में मांग की गई थी कि राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों में Junior Office Assistant (Librarian) के पद भरने के आदेश दिए जाएं।
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