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    Home»हिमाचल प्रदेश»कुल्‍लू»नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़-शारीरिक शोषण Case में शिक्षक बर्खास्त
    कुल्‍लू

    नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़-शारीरिक शोषण Case में शिक्षक बर्खास्त

    सैंज क्षेत्र के सरकारी स्कूल में तैनात प्रवक्ता के खिलाफ हुई कार्रवाई
    ravinderBy ravinderMarch 17, 20260 Views2 Mins Read
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    कुल्लू। नाबालिग छात्रा (Student) से छेड़छाड़-शारीरिक शोषण केस (Case) में शिक्षक (Teacher) को बर्खास्त कर दिया गया है। कुल्लू जिले के सैंज क्षेत्र के सरकारी स्कूल (School) में तैनात प्रवक्ता के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

    इतिहास के प्रवक्ता विपन कुमार को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोपों के चलते शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किया है। यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने की है। 19 फरवरी, 2026 को आरोपी शिक्षक ने स्कूल के समय में ही तीन छात्राओं को अपने निजी आवास पर घरेलू काम के बहाने बुलाया था।

    इस दौरान एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे डराया-धमकाया गया। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई, जब यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने अनुसूचित जाति की छात्रा को निशाना बनाकर जातिगत भेदभाव भी किया, जो एससी-एसटी एक्ट का उल्लंघन है। वर्तमान में आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सैंज में पॉक्सो एक्ट (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    शिक्षा विभाग ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है। विभाग ने साफ किया है कि छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसा आचरण पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह कार्रवाई न केवल दोषी को सजा देने के लिए है, बल्कि समाज और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि मर्यादा लांघने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

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