शिमला। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में आने वाले लोगों को फिलहाल जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। यह बात एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के खिलाफ राज्य हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान वीरवार को प्रदेश सरकार ने कही है।
राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष हो रही सुनवाई के दौरान प्रदेश के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगली सुनवाई तक भू-अधिग्रहण अधिसूचना के दायरे में आने वाले किसी भी ढांचे को नहीं गिराया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी।
गौर हो कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में रछियालू, क्योड़ियां, भहेड़ी, दुगियारी, सनौरां, झिकली इच्छी, गगल और सहौड़ा गांवों के कई परिवारों की जमीनें आ रही हैं।