शिमला। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों (Election) की घोषणा इस वर्ष दिसंबर माह में संभावित है। इन्हें लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन चुनावों को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले नहीं लड़ पाएंगे। इस लेकर पंचायती राज विभाग ने बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके अतिरिक्त जिन लोगों पर पंचायत या सहकारी समितियों (को-ऑपरेटिव सोसायटीज) की देनदारी हैं। वे नागरिक भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य में पहली बार सहकारी समितियों की देनदारी को पंचायती राज चुनावों में अयोग्यता का आधार बनाया गया है।
कोर्ट की ओर से अपराधी घोषित नागरिक भी पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ सकेगा। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने कहा कि अवैध कब्जा करने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत या सहकारी समिति की देनदारी बकाया होने पर भी उम्मीदवारी मान्य नहीं होगी।