शिमला। हिमाचल (Himachal) को आपदाग्रस्त (Disaster Affected) घोषित किया गया है। इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister) सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में दी है। इसे लेकर अधिसूचना (Notification) जारी हो गई है।

किसी राज्य को जब आपदाग्रस्त घोषित किया जाता है तो इसके कई प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव होते हैं। हिमाचल को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने से ये मुख्य बातें होंगी

1. केंद्र सरकार से मदद

केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय पैकेज मिलेगा

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से सीधी मदद की सुविधा होगी

राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए तुरंत फंड जारी हो सकेगा

2. राज्य सरकार के लिए विशेष अधिकार

आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत प्रशासन को आपात निर्णय लेने की छूट होगी

प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य करने के आदेश लागू किए जा सकेंगे

3. पीड़ित लोगों को राहत

प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास पैकेज मिल सकेगा

किसानों, दुकानदारों और व्यवसायियों को आर्थिक राहत और कर्ज में रियायत मिलेगी

मकान, दुकान, खेत और बगीचे नष्ट होने पर विशेष मुआवजा पैकेज लागू होगा

4. बुनियादी ढांचा सुधार

टूटी सड़कें, पुल, बिजली-पानी की सप्लाई और स्कूल-हॉस्पिटल बहाली के लिए विशेष अनुदान मिलेगा

केंद्र और राज्य मिलकर लॉन्ग-टर्म पुनर्निर्माण योजना बना सकेंगे

5. राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मदद का रास्ता खुलना

केंद्र सरकार चाहे तो वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से आर्थिक सहायता ले सकती है

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