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    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»Cabinet decision: आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज
    शिमला

    Cabinet decision: आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज

    क्षतिग्रस्त मकान के लिए दिए जाएंगे ₹ 7 लाख, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के 1 लाख
    ravinderBy ravinderJuly 28, 2025122 Views6 Mins Read
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    शिमला। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज घोषित कर दिया है। यह निर्णय (decision) प्रदेश मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में लिया गया। बैठक मुख्यमंत्री (Chief minister) सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला में हुई। इस पैकेज के तहत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली ₹ 1.30 लाख की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹ 12,500 की राशि को बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त दुकान अथवा ढाबे के लिए दी जा रही ₹ 10,000 रुपये की राशि को भी बढ़ाकर 1 लाख किया गया है।

    गौशाला के क्षतिग्रस्त होने पर अब 10,000 की जगह ₹ 50,000 और किरायेदारों को सामान की हानि पर ₹ 50,000 एवं मकान मालिक को 70,000 की मदद दी जाएगी। बड़े दुधारू पशुओं की हानि पर अब 37,500 के बजाय 55,000 रुपये प्रति पशु की दर से मुआवजा दिया जाएगा। बकरी, सूअर, भेड़ और मेमने के नुक्सान पर दी जाने वाली राशि 4,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है।
    पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 और मकान से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कृषि व बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा 3,900 प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। गाद हटाने के लिए सहायता 1,500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति बीघा की गई है। फसल नुकसान पर मुआवजा 500 प्रति बीघा से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है।

    मंत्रिमंडल ने प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के कारण हुई जनहानि पर गहरा दुःख जताया। मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता प्रकट की। मंत्रिमंडल ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बहुमूल्य सहयोग देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, राज्य पुलिस, होम गार्ड्स, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में आपदा और उससे निपटने के उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।

    मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सराज क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजस्व मंत्री के साथ अभद्रता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर की घटना की कड़ी निंदा की। मंत्रिमंडल ने आमजन से आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की, ताकि प्रभावित परिवारों की सहायता की जा सके।

    बैठक में ‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है। यह योजना राज्य में पांच वर्षों में ₹ 100 करोड़ की लागत से लागू की जाएगी। इसमें महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत सामुदायिक समूहों को वनीकरण गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर पौधरोपण पर प्रत्येक समूह को 1.20 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। यदि भूमि एक हेक्टेयर से कम है, तो सहायता आनुपातिक रूप से दी जाएगी। पौधों के जीवित रहने की दर के आधार पर अतिरिक्त 1.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

    बैठक में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति दी गई, ताकि चुनावों के दौरान आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नियम-9 में वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू किया गया है। नियम-27 और 28 में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है कि नियम-35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियम-35(3) में संशोधन कर चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है।

    आयोग द्वारा नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाएगी। नियम-88 में संशोधन कर नामित सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है। मंत्रिमंडल ने बीएससी लेबोरेटरी टैक्निक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर कोर्स मंे सीटें बढ़ाने को कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला मेें सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 18 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया गया है।

    बैठक में जिला शिमला के रोहडू़ तहसील के मेंहदली में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड के पक्ष में भूमि आवंटन करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने प्री-बीआईएस, बीएस-प् और बीएस- प्प् उत्सर्जन मानकों में आने वाले वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दी है।

    रोगी देखभाल में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग के तहत पैन एंड पैलिएटिव केयर सेल में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।
    बैठक मेें हमीरपुर जिले के धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रभावी संचालन के लिए जरूरी पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

    शिमला जिले में पुलिस स्टेशन सुन्नी के तहत खैरा में नई पुलिस चौकी खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक दक्षता और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिगत जिला चंबा के अन्तर्गत पुलिस चौकी हतली का कार्य क्षेत्र पुलिस स्टेशन चुवाड़ी से हटाकर पुलिस स्टेशन सिहुंता करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी में रत्ती-नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

    मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला शिमला में नगर परिषद सुन्नी को नगर पंचायत के रूप में पुनवर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया और इसके अधिकार क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने को भी स्वीकृति दी गई।

    मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन में नई खोली गई उप तहसील लौहारघाट का कार्यक्षेत्र उपमंडल अर्की से हटाकर उप-मंडल नालागढ़ स्थानातंरित करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 15 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई को भी मंजूरी दी गई। बशर्ते उनकी रिहाई के बाद आचरण संतोषजनक रहे। ऐसा निर्णय प्रदेश में पहली बार लिया गया है।

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