शिमला। 75-75 साल की महिलाओं (Women) ने पतियों (Husbands) से तलाक लिया है। मामले (Cases) शिमला जिले के उपमंडल ठियोग का है। यहां दो महिलाओं ने अपने से कम उम्र के पतियों का साथ छोड़ अलग रहने का फैसला किया है।
इन मामलों में पति और पत्नी (Wife) की ओर से संयुक्त याचिकाएं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शिमला में दायर की गई थी। कोर्ट (Court) ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए 39 और 59 साल के पतियों को तलाक देने की मंजूरी दी है।
एक याचिका 75 साल की पत्नी और 59 साल के पति ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि उनका विवाह वर्ष 1990 में हुआ था। इस विवाह से कोई संतान नहीं हुई। साल 2010 से दोनों के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। समझौता करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे सुलझाया नहीं जा सका। दोनों ने सहमति व्यक्त की है कि उनके विवाह को भंग कर दिया जाए।
दूसरी याचिका 75 साल की पत्नी और 39 साल के पति ने दायर की थी। याचिका में बताया कि उनका विवाह 2008 में हुआ था। उनके तीन बच्चे हैं। जून, 2021 से उनमें पैदा हुए मतभेदों के कारण वे अलग-अलग रह रहे हैं। इस विवाद का समाधान नहीं हो सका। समझौते के प्रयास भी किए गए, लेकिन दोनों ने स्पष्ट किया कि अब वैवाहिक संबंध जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं।
जांच-पड़ताल करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों पक्षों के बीच अब दोबारा पति-पत्नी संबंध बनाना संभव नहीं है। इस पर सहमति बनी है कि तीनों बच्चे पिता के साथ रहेंगे। पति बच्चों को मां से मिलने की अनुमति देता है।

