चंबा। पोक्सो एक्ट केस (Case) में चुराह के भाजपा विधायक (MLA) डॉ. हंसराज के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। केस की अगली 30 मार्च को होगी। विधायक वीरवार को कोर्ट (Court) में पेश हुए। इसी के साथ मामले में ट्रायल शुरू हो गया है।
कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 30 मार्च तय की है। इस दिन विधायक और पीड़िता को अदालत में उपस्थित होना होगा। जज के सामने पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे पूर्व पुलिस ने 21 जनवरी, 2026 को चंबा न्यायालय में चालान पेश किया था। चालान दाखिल होने के साथ ही मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंचा था। 30 मार्च को होने वाली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील गवाह प्रस्तुत करेंगे।
इनकी जिरह विधायक पक्ष के वकील करेंगे। कोर्ट की निगरानी में चलने वाले इस ट्रायल पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। विदित रहे कि चुराह क्षेत्र की युवती ने विधायक पर नाबालिग अवस्था में बहला-फुसलाकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला थाना चंबा में पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज होते ही विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने 10 नवंबर, 2025 को अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
11 नवंबर को कोर्ट ने विधायक अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जो 22 नवंबर तक प्रभावी रही। 22 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और 27 नवंबर को अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। विधायक ने न्यायालय में मुचलका भरते हुए प्रत्येक पेशी पर मौजूद रहने का आश्वासन दिया।
जांच के दौरान पुलिस ने 4 बार विधायक से पूछताछ की। उनकी पत्नी के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में युवती के पिता ने उनकी बेटी को बयान बदलने के लिए धमकाने का आरोप लगाया था। पिता की शिकायत पर विधायक के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया।

