Close Menu
    What's Hot

    विधवा बहू के पुनर्विवाह की सूरत में सास-ससुर Pension के हकदार

    June 18, 2025

    नालागढ़ में व्यक्ति से Blackmail कर ₹50 लाख ऐंठे

    June 17, 2025

    ग्रामफु में Accident; 2 की मौत, 20 घायल

    June 16, 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breaking News
    • विधवा बहू के पुनर्विवाह की सूरत में सास-ससुर Pension के हकदार
    • नालागढ़ में व्यक्ति से Blackmail कर ₹50 लाख ऐंठे
    • ग्रामफु में Accident; 2 की मौत, 20 घायल
    • Bike खाई में गिरी; एक सवार की मौत, दूसरा गंभीर घायल
    • 100 ग्राम चिट्टे के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार (Arrest)
    • Storm: ऑटो पर गिरा पेड़, 8 महिलाएं घायल
    • Road accident: 2 युवकों की मौत, 3 गंभीर घायल
    • BBA-BCA में प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित परीक्षा निरस्त
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Wednesday, June 18
    Demo
    • होम
    • हिमाचल प्रदेश
      • ऊना
      • कांगड़ा
      • बिलासपुर
      • किन्नौर
      • कुल्‍लू
      • चंबा
      • मंडी
      • लाहुल-स्पीति
      • शिमला
      • सोलन
      • हमीरपुर
      • सिरमौर
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • रोजगार
    • धर्म/राशिफल
    • Contact
    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»विधवा बहू के पुनर्विवाह की सूरत में सास-ससुर Pension के हकदार
    शिमला

    विधवा बहू के पुनर्विवाह की सूरत में सास-ससुर Pension के हकदार

    प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया
    ravinderBy ravinderJune 18, 2025122 Views2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email Telegram

    शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (Highcourt) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विधवा बहू के पुनर्विवाह की सूरत में सास-ससुर को पारिवारिक पेंशन (Pension) का हकदार करार दिया है। यह फैसला 24 साल बाद दायर याचिका पर सुनाया है। इसमें याचिकाकर्ता ने अपने दिवंगत बेटे की फैमिली (Family) पेंशन की मांग की थी।

    कोर्ट ने केंद्र सरकार के 17 अगस्त, 1999 के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता की मांग को खारिज किया गया था। यही नहीं, केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में याचिकाकर्ता की मांग पर नियम 50 के खंड 10 के तहत विचार कर निर्णय देना होगा। याचिकाकर्ता शंकरी देवी (83) और उनके दिवंगत पति सीताराम थे । इनके बेटे लेख राम की 1985 में बीएसएफ में सेवा के दौरान शादी के 10 दिन बाद ही मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी बहू को पेंशन 1990 में उसके पुनर्विवाह के बाद पेंशन बंद हो गई।

    याचिकाकर्ता ने विभाग से कई बार अनुरोध किया पर उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि याचिका 24 साल बाद दायर हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार नुक्सान हो रहा हो तो देरी को न्याय के हित में नजरअंदाज किया जा सकता है। हालांकि, बकाया पेंशन का भुगतान केवल याचिका से तीन साल पहले तक ही सीमित रहेगा। केस की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

    इसमें कोर्ट सुनिश्चित करेगा कि सरकार ने दिए गए आदेश की अनुपालना की या नहीं। यह फैसला न केवल संवैधानिक व्याख्या में मार्गदर्शक है, बल्कि यह वृद्ध माता-पिता के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक पहल है।

    Featured himachal hindi news himachal news samachar himachal Top News

    Related Posts

    नालागढ़ में व्यक्ति से Blackmail कर ₹50 लाख ऐंठे

    June 17, 2025

    ग्रामफु में Accident; 2 की मौत, 20 घायल

    June 16, 2025

    Bike खाई में गिरी; एक सवार की मौत, दूसरा गंभीर घायल

    June 15, 2025
    Demo
    Top Posts

    Delivery: महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म

    March 14, 20256,582

    लड़की ने प्रधान पर लगाया छेड़खानी का आरोप

    January 27, 20242,755

    8 अप्रैल को साल का 1st पूर्ण सूर्य ग्रहण; अमेरिका चिंतित, भारत निश्चिंत

    April 6, 20242,141

    आठ माह के बच्चे को छोड़ प्रेमी संग भागी Woman

    August 23, 20242,088
    Don't Miss
    शिमला

    विधवा बहू के पुनर्विवाह की सूरत में सास-ससुर Pension के हकदार

    By ravinderJune 18, 20251222 Mins Read

    शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (Highcourt) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विधवा बहू के पुनर्विवाह…

    नालागढ़ में व्यक्ति से Blackmail कर ₹50 लाख ऐंठे

    June 17, 2025

    ग्रामफु में Accident; 2 की मौत, 20 घायल

    June 16, 2025

    Bike खाई में गिरी; एक सवार की मौत, दूसरा गंभीर घायल

    June 15, 2025
    Stay In Touch
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    Demo

    "समाचार हिमाचल" हिमाचल प्रदेश से संबंधित हिंदी न्यूज़ चैनल है। यह चैनल अपने दर्शकों को उनके राज्य और देश-दुनिया की ख़बरों से अवगत करवाता है। यही नहीं, दर्शकों को राजनीति, मनोरंजन, खेल, धर्म-अध्यात्म, रोजगार, पर्यटन, स्थानीय विशेषताओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
    चैनल में प्रदर्शित की जाने वाली ख़बरें उचित, सत्य, निष्पक्ष और न्यायसंगत होती हैं। किसी की भावनाएं आहत न हों, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है।
    चैनल हर वर्ग के लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए भी काम करता है। समय-समय पर अपने काम की समीक्षा भी की जाती है। दर्शकों के सुझावों को पूरा अधिमान दिया जाता है।

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Our Picks

    विधवा बहू के पुनर्विवाह की सूरत में सास-ससुर Pension के हकदार

    June 18, 2025

    नालागढ़ में व्यक्ति से Blackmail कर ₹50 लाख ऐंठे

    June 17, 2025

    ग्रामफु में Accident; 2 की मौत, 20 घायल

    June 16, 2025
    Most Popular

    Delivery: महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म

    March 14, 20256,582

    लड़की ने प्रधान पर लगाया छेड़खानी का आरोप

    January 27, 20242,755

    8 अप्रैल को साल का 1st पूर्ण सूर्य ग्रहण; अमेरिका चिंतित, भारत निश्चिंत

    April 6, 20242,141
    © 2025 Samachar Himachal - All Rights Reserved.
    • होम
    • हिमाचल प्रदेश
    • देश
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • वेब स्टोरी

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.