धर्मशाला। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर 15 जनवरी को ग्राम सभा में जन सुनवाई होगी। यह जानकारी प्रशासक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौर ने दी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा तहसील कांगड़ा एवं तहसील शाहपुर में स्थित गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत 10 जुलाई, 2023 को राजपत्र में घोषित की गई थी। इसे समाचार पत्रों में 21 जुलाई, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सर्वेक्षण के बाद पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का एक प्रारूप बनाया गया है। इसका भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16(5) एवं हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (पुनर्वासन और विकास योजना) 2017 के नियम 7 के तहत ग्राम सभा में जन सुनवाई की जानी है। इसकी तिथि 15 जनवरी, 2024 है।
जुगेहड़, रछियालू, भड़ोत, क्योड़ियां, भेड़ी, दुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, बरसवालकड़, गुगंरेहड, सहौड़ा, सनौरां, बाग, बल्ला के ग्राणीण 15 जनवरी को संबंधित पंचायत घर में जन सुनवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रारूप की प्रति संबंधित पटवार खाना, कानूनगो भवन, तहसील कार्यालय, उपमंडलाधिकारी कार्यालय एवं जिलाधीश कार्यालय में समीक्षा के लिए भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रारूप योजना की प्रति www.hpkangra.nic.in पर भी उपलब्ध है। प्रारूप के बारे में जरूरी सुझाव (यदि कोई हो ) तो वह gaggalairport@gmail.com पर मेल से दिया जा सकता है।