कांगड़ा। गगल (Gagal) एयरपोर्ट (Airport) के विस्तार के लिए अंतिम अधिसूचना (Notification) जारी हो गई है। पर्यटन विभाग ने भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत भूमि (Land) अधिग्रहण अधिसूचना हुई है। इसके अनुसार राज्य सरकार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांवों (Villages) की 122 हेक्टेयर जमीन लेगी। इसमें 10 गांव कांगड़ा और चार गांव शाहपुर तहसील के हैं। इस परियोजना में 942 परिवार प्रभावित होंगे। उन्हें बसाने के लिए राज्य सरकार 15 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध करवाएगी। भूमि अधिग्रहण में 27928 पेड़ जा रहे हैं। इनमें 9678 फलदार पौधे भी शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में 24,011 कच्चे और 1,22,078 वर्ग मीटर पक्के स्ट्रक्चर भवन जा रहे हैं।

एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कुल 122 हेक्टेयर भूमि ली जा रही है।इसमें से सबसे ज्यादा 26 हेक्टेयर शाहपुर तहसील के रछयालू गांव की है। कांगड़ा तहसील के वर्सवालकड़ में 21 हेक्टेयर, गगल खास में 20, झिकली इच्छी में 14 और सनौरां में नौ हेक्टेयर भूमि ली जा रही है। शेष जगह इससे कम जमीन ली जानी है। इससे पहले एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार ने धारा 11 की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करके धारा 19 की अधिसूचना हुई है।

पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना की समरी भी नोटिफाई

इस अधिसूचना के साथ पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना की समरी भी नोटिफाई कर दी गई है।

पर्यटन विभाग धारा 21 के तहत प्रभावितों को देगा नोटिस

अब पर्यटन विभाग धारा 21 के तहत प्रभावितों को नोटिस देगा। धारा 23 में अवार्ड बनाए जाएंगे।

पैसा खाते में ट्रांसफर होते ही शुरू होगी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

पैसा खाते में ट्रांसफर होते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भूमि अधिग्रहण चरणबद्ध तरीके से हो सकता है।

भूमि अधिग्रहण के लिए कर रखी है 1000 करोड़ की व्यवस्था

पर्यटन विभाग ने भूमि अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रखी है। यह अधिसूचना पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी की गई है।

यहां बसाए जाएंगे प्रभावित

परियोजना के प्रभावित 942 परिवार कांगड़ा और शाहपुर तहसील के दायरे में ही बसाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 15 हेक्टेयर जमीन अलग से चिन्हित की है। अधिसूचना में इसके लिए मुहाल भी बताए गए हैं। इनमें टांडा खोली, उपरेहड़, घुंडी, हार, चौंथा, बैंटलू, क्योड़ी, रनेड और हार मुहाल शामिल हैं।
प्रभावित किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अर्जन अधिकारी और डीसी कार्यालय में कर सकते हैं।

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