एएम नाथ। चंबा
वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग को लेकर प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई डीसी चंबा अपूर्व देवगन ने विकास खंड भटियात की चूहन पंचायत के प्रधान पवन कुमार के खिलाफ अमल में लाई है।
नोटिस में पवन कुमार को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्य निर्वहन में की गई कोताही के फल स्वरुप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 की उप धारा एक के तहत प्रावधानों के अधीन प्रधान पद से हटाए जाने की वांछित कार्रवाई का उल्लेख भी है। नोटिस मिलने के सात दिन में उत्तर देने को कहा गया है। इस दौरान उत्तर न दिने की अवस्था में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत एक तरफा कार्रवाई जाएगी।
जांच अधिकारी एसडीएम भटियात द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य प्रधान पवन कुमार के विरुद्ध सिद्ध पाए गए हैं। इनमें आरोप संख्या एक के तहत एंबुलेंस रोड मिहणू से पंचायत घर, संख्या दो के तहत एंबुलेंस रोड मिहणू से गांव चूहन और आरोप संख्या तीन एंबुलेंस रोड घराट नाला से टरवार्ड ग्राम पंचायत चूहन से संबंधित कार्यों में अनियमितताएं पाई गई हैं।