शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (High court) ने राज्य सरकार (State government) को मंडी के मेडिकल कॉलेज (College) और कृषि एवं बागवानी फॉर्म के लिए प्रयोग भूमि को लौटाने से जुड़े आदेशों (Orders) का शीघ्र पालन करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था
हाईकोर्ट ने कहा कि साल 2009 में प्रार्थी के हक में फैसला सुनाया था। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। प्रार्थी मीर बक्श ने अपनी भूमि का मुआवजा आंकते हुए भूमि की कीमत 10 अरब 61 करोड़ रुपये बताई है। प्रार्थी ने 500 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि और 500 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका दायर की है।
12 सप्ताह में जरूरी कार्रवाई करने को कहा
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को शीघ्र इस मांग पर विचार कर 12 सप्ताह में जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि प्रार्थी को मुआवजे के तौर पर भूमि देने के लिए भूमि का चयन करने की कार्रवाई जारी है।