शिमला। प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
इन पदों को भरने को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर, मंडी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद और सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को मंजूरी दी।
इसके साथ 50 बेड क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बेड के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने, संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी मंजूरी दी।
ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता बढ़ेगी
बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को मंजूरी की। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग और जीएसटी एवं संबद्ध कर विंग सृजित करने का फैसला लिया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति दी।
हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को दी स्वीकृति
राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक समर्पित वैब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। बैठक में कुल्लू के नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति दी।
पहली में दाखिले के लिए आयु सीमा में मिलेगी छूट
कैबिनेट ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी फैसला लिया। बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी। यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा।