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    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के ड्रा ऑफ लॉट्स के नियम को High Court में दी चुनौती
    शिमला

    राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के ड्रा ऑफ लॉट्स के नियम को High Court में दी चुनौती

    अभिषेक मनु सिंघवी ने नियम के मुताबिक व्यक्तिगत तौर पर आकर याचिका दाखिल की
    ravinderBy ravinderApril 6, 2024110 Views2 Mins Read
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    शिमला। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के ड्रा ऑफ लॉट्स के नियम को चुनौती दी। उन्होंने नियम के मुताबिक व्यक्तिगत तौर पर हाईकोर्ट में आकर याचिका (Petition) दाखिल की।

    चुनाव को रद करने की मांग की

    इस याचिका में कहा गया है कि ड्रा ऑफ लॉट्स के जिस नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं, वह गलत है। उन्होंने हाईकोर्ट से इस चुनाव को रद करने की मांग की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पर्ची में जिसका नाम निकले, वह चुनाव हार जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है, यह सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया। उन्होंने कहा कि यह न्याय संगत नहीं है। यदि हाईकोर्ट उनके तर्क को मानता है तो राज्यसभा चुनाव रद हो जाएगा।

    ऐसे हुआ था फैसला

    इस चुनाव में वह हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट (Rajyasabha seat) के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन थे। इस चुनाव में सत्तासीन कांग्रेस के प्रत्याशी बहुमत के बावजूद क्रॉस वोटिंग के चलते बराबरी पर पहुंच गए थे। फिर ड्रा ऑफ लॉट्स नियम के तहत फैसला हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए थे।

    जिसका नाम निकला, वह चुनाव हार गया

    दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 68 में से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को 34 और भाजपा के हर्ष महाजन को भी 34 वोट पड़े थे। दोनों पक्षों में 34-34 वोट पड़ने के बाद ड्रा ऑफ लॉट्स नियम अपनाया गया। पर्ची में जिसका नाम निकला, वह चुनाव (Election) हार गया। पर्ची में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला था। इस तरह चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हो गई थी।

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