शिमला। चिट्टा तस्करी में संलिप्त 11 पुलिस (Police) कर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार (State Government) ने आदेश जारी किए हैं। इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की चिट्टा और नशे के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप, एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर की गई है।
यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत की गई है। इस कार्रवाई से राज्य सरकार ने संदेश दिया है कि कानून की रक्षा करने वाले पुलिस बल में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है।
एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त 1-भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर में तैनात पुलिस कांस्टेबल शुभम ठाकुर, 3- भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में तैनात कांस्टेबल कपिल, एसडीआरएफ में तैनात कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला पुलिस में तैनात कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, एसवी एंड एसीबी में तैनात कांस्टेबल/ड्राइवर विशाल ठाकुर, 4-भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी में तैनात कांस्टेबल गौरव वर्मा, 2-भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह में तैनात कांस्टेबल/ड्राइवर संदीप राणा, एसडीआरएफ में तैनात कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट सीआईडी में तैनात कांस्टेबल रजत चंदेल और जिला शिमला में तैनात कांस्टेबल राहुल वर्मा को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
शिमला में सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है। अगर पुलिस कर्मी ही चिट्टा गतिविधियों में शामिल होंगे तो इस तरह की सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। चिट्टा तस्करी व अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चिट्टा गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने पुलिस विभाग द्वारा चिट्टा के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी और चिट्टा गतिविधियों में शामिल सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार कर इसकी सूचना मुख्य सचिव को जल्द दें। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि दो ग्राम तक के चिट्टे की सूचना के लिए 10 हजार रुपये, पांच ग्राम के लिए 25 हजार रुपये, 25 ग्राम के लिए 50 हजार रुपये, एक किलो के लिए पांच लाख रुपये और एक किलो से अधिक मात्रा में चिट्टे की सूचना देने के लिए 10 लाख रुपये इनाम राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े गिरोह के सूचना देने वाले को पांच लाख रुपये से अधिक की इनाम राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चिट्टे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 112 आपातकालीन नंबर शुरू किया है।
इस संबंध में कोई भी जानकारी देने के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव सी. पालरासु, महाधिवक्ता अनूप रतन, निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

