कुल्लू। यहां की अदालत (Court) ने बच्ची से दुष्कर्म (Rape) के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा (Punishment) सुनाई है। इसके साथ ₹1 लाख का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने कहा कि न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB तथा 506 के तहत दोषी ठहराया है। धारा 506 के तहत उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 रुपये जुर्माने की भी सजा दी गई है।
इसके अतिरिक्त अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना i2018 के तहत पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) और पॉक्सो नियम 2020 के नियम 9 को ध्यान में रखते हुए 30 दिन में पीड़ित बच्ची को ₹5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
गौर हो कि वर्ष 2019 में पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दी थी कि आरोपी, जो रिश्ते में बच्ची का चाचा (पिता का चचेरा भाई) है, ने उसके साथ गलत का किया। जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। इसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।