धर्मशाला। गगल एयरपोर्ट (Gagal Airport) के विस्तारीकरण के लिए बनाई गई पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना को शुक्रवार को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (Act 2013) की धारा 18 (Article 18) में निहित प्रावधान (provision) के अनुसार अनुमोदित कर दिया है।
यह जानकारी आयुक्त, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन एवं मंडलायुक्त कांगड़ा मंडल ए. शायनामोल ने दी। उन्होंने कहा कि इसमें तहसील कांगड़ा के 11 महाल और तहसील शाहपुर के 3 महालों की भूमि अर्जन के लिए प्रस्तावित थी। उन्होंने कहा कि पुनर्वासन के लिए प्रभावितों को बेहतर पैकेज दिया गया है।
पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना की प्रतियां यहां रहेंगी उपलब्ध
इस बाबत पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना की प्रतियां संबंधित पंचायत, तहसील कांगड़ा, शाहपुर और उपमंडल अधिकारी कांगड़ा, उपमंडल अधिकारी शाहपुर के कार्यालयों और उपायुक्त कांगड़ा की अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।