कांगड़ा। जिले में 1490 किलो तंबाकू के उत्पाद जब्त किए गए हैं। इस संदर्भ में 115 दुकानदारों के चालान किए गए हैं। वहीं 6 दुकानदारों पर FIR (एफआईआर) दर्ज की गई है। पुलिस ने 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। शैक्षणिक संस्थानों के पास कांगड़ा पुलिस ने छापेमारी कर यह कार्रवाई की है।
जिला पुलिस ने शिक्षण संस्थानों के आसपास अवैध तंबाकू बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान जिले के 25 स्थानों पर छापेमारी की गई। SSP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि शिक्षण संस्थानों के आसपास अवैध तंबाकू बिक्री को पूरी तरह रोका जा सके।
गौर हो कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। इसके अलावा किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। अन्य जगह तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण खुले में सिगरेट बेचने पर पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार यही अपराध करने पर 15 हजार रुपये का दंड भुगतना पड़ता है।
अब सभी तंबाकू रिटेल विक्रेताओं को अधिकृत अधिकारी के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वैधता तीन साल की होगी। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा यह अपराध करता है तो उसे एक साल की सजा और ₹ एक लाख जुर्माने का प्रावधान है।