चंबा। पत्नी (Wife) की हत्या (Murder) के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा रमणीक शर्मा की अदालत (Court) ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने सुभाष पुत्र धनु राम निवासी गांव लंगोई डाकघर किहार वर्तमान पता गांव मंडोलू को पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने सुभाष को आईपीसी की धारा 201 के तहत भी दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगीं। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में केस (Case) की पैरवी उप जिला न्यायवादी चंबा सतीश राठौर ने की।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 10 जून, 2016 को सुभाष ने मामूली कहासुनी पर अपनी पत्नी भांतो देवी के साथ मारपीट करते हुए सिर पर डंडे का वार कर दिया। इससे भांतो देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी। सुभाष ने हत्या में इस्तेमाल किए डंडे को जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास भी किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 30 गवाह पेश कर सुभाष पर लगे पत्नी की हत्या के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुभाष को दोषी करार देने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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