नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को बड़ी राहत दी है। उनको हिमाचल के डीजीपी पद से हटाने के प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखना अनुचित होगा

पीठ ने कहा कि इस स्तर पर हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखना अनुचित होगा, जिसमें निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता को 26 दिसंबर, 2023 के पहले के आदेश के अनुसरण में डीजीपी के पद से हटा दिया जाए, जो रिकॉल आवेदन के खारिज होने पर पुष्ट होता है। पीठ ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहे।

हिमाचल सरकार को एसआईटी गठित करने के आदेश

पीठ ने हिमाचल सरकार को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद करते हुए आदेश दिए कि याचिकाकर्ता इस केस में एसआईटी की ओर की जाने वाली जांच के संबंध में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखेंगे। इसमें एक आईजी स्तर का अधिकारी शामिल होगा।

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